प्रवेश नीति
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under Ministry of Education ) Government Of India

नामांकन नीति

जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा

जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रवेश केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित चयन परीक्षा के आधार पर दिया जाता है। इस परीक्षा को जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (ज.न.वि. चयन परीक्षा) कहा जाता है। यह चयन परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं लिखित रूप में होती है तथा इसे यह सुनिश्चित करते हुए तैयार किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चे, किसी असुविधा के बिना इस परीक्षा में प्रतिस्पर्द्धा कर सकें।

पात्रता की शर्तें और परीक्षा का संघटन

कौन पात्र है

सभी उम्मीदवारों के लिए

  1. (क) केवल संबंधित जिले के वास्तविक निवासी उम्मीदवार जहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित है, प्रवेश के लिए आवेदन करने के पात्र हैं । प्रवेश के समय अस्थाई रूप से चयनित उम्मीदवार के माता-पिता को उसी जिले का जहाँ उम्मीदवार ने कक्षा-5 में अध्ययन किया है और ज.न.वि.एस.टी. के लिए उपस्थित हुआ है, भारत सरकार द्वारा जारी वैध निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा लेकिन उन जिलों के लिए जहाँ कि ज.न.वि. प्रारम्भ होने के बाद जिले का विभाजन हुआ है एवं यदि विभाजन से निर्मित जिले में नवीन विद्यालय नहीं खोला गया है तो ज.न.वि. चयन परीक्षा में प्रवेश हेतु जिले की पुरानी सीमा के अनुरूप अभ्यर्थियों की पात्रता रहेगी।
  2. (ख) उम्मीदवार उसी जिले का निवासी होना चाहिए जिस जिले के ज.न.वि. में प्रवेश चाह रहा है/चाह रही है । अस्थाई चयन के पश्चात सरकार द्वारा मान्या माता-पिता का निवास प्रमाण पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
  3. (ग) उम्मीदवार सत्र 2022-23 में उसी जिले के किसी सरकारी अथवा सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा-5 में अध्ययन किया हो।
  4. (घ) सत्र 2022-23 से पहले पांचवीं कक्षा पास करने वाले उम्मीदवार या दूसरी बार परीक्षा में सम्मिालित होने वाले उम्मीदवारों को अनुमति नहीं है।
  5. (ड़) प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी का जन्म 01.05.2011 से पहले तथा 30.04.2013 (दोनों तिथियाॅ सम्मिलित) के बाद का नहीं होना चाहिए। अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थी को प्रवेश के समय संबंधित सरकारी अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी । यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग समेत सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होगा। अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र में दर्ज आयु एवं अधिक उम्र के सन्देह होने पर उन्हें आयु की प्रमाणिकता हेतु मेडिकल बोर्ड भेजा जा सकता है। मेडिकल बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।
  6. (च) चयन परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी को उसी जिले, जहाँ वह प्रवेश लेना चाहता/चाहती है, के किसी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त या अन्य मान्यता प्राप्त अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से योग्यता ‘प्रमाण पत्र-ब’ सहित पूर्ण शैक्षिक सत्र 2022-23 के दौरान कक्षा 5 में अध्ययनरत् होना चाहिए। अभ्यर्थी जो प्रोन्नत नहीं किया गया है और जिसने कक्षा-5 में 31 जुलाई, 2022 से पूर्व प्रवेश नहीं लिया है, आवेदन करने के योग्य नहीं है। वह अभ्यर्थी जो कक्षा-5 सभी पूर्ववर्ती शैक्षिक सत्रों में उत्तीर्ण/अध्ययन कर चुका है, चयन परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं है। सरकार अथवा सरकार की ओर से अधिकृत किसी एजेन्सी के द्वारा मान्यता प्राप्त घोषित विद्यालय को ही मान्यता प्राप्त माना जाएगा। वे विद्यालय, जिनके छात्र राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान से योग्यता प्रमाण पत्र-‘ब’ प्राप्त किए हों, उन्हें एन0आई0ओ0एस0 द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अभ्यर्थी को सत्र 2022-2023 में सफलतापूर्वक कक्षा-5 पूर्ण किया होना चाहिए। कक्षा 6 में सत्र 2023-2024 में वास्तविक प्रवेश उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा।
  7. (छ) कक्षा-6 में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा-3, 4 और 5 में प्रत्येक वर्ष पूर्ण शिक्षा सत्र में अवश्य पढ़ाई की हो एवं उत्तीर्ण हुआ हो।
  8. (ज) अभ्यर्थी, जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान से ‘ब’ प्रमाण पत्र दक्षता सहित 15 सितम्बर, 2022 तक या उससे पूर्व उत्तीर्ण करेंगे वे भी प्रवेश परीक्षा में बैठने के योग्य हैं, अगर वें निर्धारित आयु सीमा में हों। नगरीय एवं अधिसूचित क्षेत्रों से पढ़ने वाले विद्यार्थी जो उपर्युक्त योजनाओं में अध्ययन कर रहे हों, वे ग्रामीण कोटे के अन्तर्गत प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। एन.आईओएस उम्मीदवारों की ग्रामीण और शहरी स्थिति का निर्णय उनके माता-पिता के निवास की स्थिति के आधार पर किया जाएगा ।
  9. (झ) किसी भी परिस्थिति में कोई भी उम्मीदवार दूसरी बार चयन परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं है। आवेदन में उम्मीदवार द्वारा भरे गये विवरण को मान्य किया जाएगा और यदि उम्मीदवार को दूसरी बार परीक्षा में सम्मिेलित (रिपीटर) होता पाया जाता है तो चयन परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  10. (ञ) आधार अधिनियम की धारा 4 (4)(ब)(II) के अधीन जिसे इलेक्ट्रानिसक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सुशासन के लिए प्रमाणीकरण आधार को अधिसूचित किया है, (समाज कल्याण, नवाचार,ज्ञान) नियम, 2022, 05.08.2020 की धारा 7 के अनुसरण में आधार (लक्षित वितरण वित्त और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवा) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) के अन्तर्गत योजना का लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले बच्चे को आधार संख्या या आधार प्रमाणीकरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । संबंधित मंत्रालय द्वारा नवोदय विद्यालय समिति के संदर्भ में आवश्यक अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है । कोई भी बच्चा योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखता है जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होने अभी तक नामांकन नहीं कराया है । पंजीकरण से पूर्व उनके माता-पिता या अभिभावकों की सहमति पर आधार नामंाकन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होगी बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम के अनुभाग 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो और ऐसे बच्चे आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (यूआईडीएआई की बेवसाइट पर उपलब्ध सूची) पर आधार के लिए पंजीकरण कराएगें। ज.न.वि. में भी आधार नामांकन के लिए पंजीकरण की सुविधा है । उम्मीदवारों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुविधा का लाभ लिया जा सकता है । सरकारी पोर्टल पर आधार का उपयोग करके उम्मीदवार/माता-पिता के डाटा को मान्य किया जाएगा । उम्मीदवार/माता-पिता के द्वारा प्रस्तुत सभी व्यक्तिगत विवरण का आधार के विवरण से मेल होना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उम्मीदवार आधार विवरण को अद्यतन करवांए ।
  11. (ट) जब तक बच्चे की आधार संख्या जारी नहीं होती तब तक वह संबंधित सक्षम सरकारी अधिकारी द्वारा जारी माता-पिता के निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करके स्वंय को पंजीकृत करा सकता है/करा सकती है, हालांकि उसका पंजीकरण अनंतिम माना जाएगा और यदि उसका अनंतिम रूप से चयन होता है उसे प्रवेश के समय आधार कार्ड की प्रति जमा करनी होगी ।

ग्रामीण अभ्यर्थियों के लिए

  1. (क) जिले में कम से कम 75 प्रतिशत स्थान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएगें और शेष स्थानों को जिले के आरक्षण मानदण्ड के अनुसार खुले तौर पर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर भरे जाएंगे।
  2. (ख) ग्रामीण क्षेत्र के कोटे के अन्तर्गत प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थी को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित किसी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से तीसरी, चौथी तथा पांचवी कक्षा में पूर्ण शैक्षणिक सत्र में अध्ययन किया हो हालांकि अभ्यर्थी ने कक्षा-5 में पूर्ण शैक्षणिक सत्र में उसी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययन किया हो, जहां वह प्रवेश चाहता है।
  3. (ग) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान की योजना के तहत पढ़ने वाले अभ्यर्थी को जिलाधिकारी/तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का ग्रामीण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह ग्रामीण क्षेत्र में विगत तीन वर्षों से अध्ययनरत है एवं निवास कर रहा है ।

शहरी अभ्यर्थियों के लिए

जिस अभ्यर्थी ने किसी शहरी क्षेत्र में स्थित विद्यालय में तीसरी,  चौथी तथा पांचवी कक्षा के शिक्षा सत्र के दौरान यदि एक दिन भी उस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की हो, वह शहरी अभ्यर्थी माना जायेगा। शहरी क्षेत्र वे हैं जिन्हें किसी सरकारी अधिसूचना द्वारा ज.न.वि.एस.टी. आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि तक निर्धारित किया गया हो। अन्य सभी क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र माना जाएगा ।

ट्रांसजेन्डर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए

ट्रांसजेन्डर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अलग से कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं है और उन्हें आरक्षण हेतु बालकों की श्रेणी में विभिन्न उप श्रेणियों जैसे-शहरी, ग्रामीण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग में सम्मिलित किया जायेगा।

स्थानों का आरक्षण

  1. (अ)    जिले में कम से कम 75 प्रतिशत स्थान जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे। शेष स्थान खुले तौर पर जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर भरे जाएंगे ।
  2. (ब)    अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए स्थान का आरक्षण सम्बन्धित जिले की जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है किन्तु किसी भी जनपद में राष्ट्रीय अनुपात (15 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति) से कम तथा 50 प्रतिशत (अनुसूचित जाति और जन जाति को जोड़कर) से अधिक नहीं होना चाहिए यह आरक्षण अन्तर परिवर्तनीय है और खुली वरीयता सूची के अन्तर्गत अस्थाई रूप से चयनित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त लागू होगा।
  3. (स)    अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आरक्षण के अतिरिक्त 27 प्रतिशत आरक्षण केन्द्रीय सूची के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण केन्द्रीय सूची जैसा कि समय समय पर जारी की जाती है, के अनुसार लागू किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन अभ्यर्थियों को केन्द्रीय सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है वे सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकेंगे।
  4. (द)    कुल स्थानों के एक तिहाई स्थान बालिकाओं द्वारा भरे जायेंगे। बालिकाओं का एक तिहाई चयन सुनिश्चित करने के लिए न.वि.स. चयन मानदण्ड के अनुसार जहाँ भी आवश्यक हो, बालिकाओं को बालकों से अधिक प्राथमिकता दी जाएगी।
  5. (इ)    ग्रामीण- ऑपन श्रेणी के स्थानों को एनवीएस चयन मानदण्ड के अनुसार संबंधित खण्ड की ग्रामीण आबादी के आधार पर खण्डवार आवंटित किया जाता है।
  6. (फ) ’’दिव्यांग बच्चों (अस्थि दिव्यांग, श्रव्य दिव्यांग एवं दृष्टि दिव्यांग) के लिए भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान है।
    1. ’’दृष्टि दिव्यांगता’’ निम्न शर्तों में से किसी एक के होने पर ही मान्य होगी जैसे:-
    2. (i) सम्पूर्ण दृष्टिहीनता: या
    3. (ii) अपेक्षाकृत अच्छे नेत्र में ऐनक के साथ दृष्टि तीव्रता 6/60 या 20/200 (Snellen) से अधिक न हो
    4. (iii) दृष्टि के क्षेत्र परिसीमन का कोण 20 अंश या उससे खराब।
    5.  
    6.        ’’‘श्रव्य दिव्यांगता’’ संवाद क्षेत्र की बारम्बारता में अपेक्षाकृत अच्छे कान में 60 या इससे अधिक डेसिबल (Decibels) की क्षति।
    7.        ’’‘‘लोकोमोटर दिव्यांगता’’ (Locomotor disability) अस्थियों, जोड़ों या मांसपेशियों की विकलांगता के चलते हाथ पैरों के संचालन में विशेष रूकावट या मांसपेशियों के नियंत्रण या संचालन में रूकावट (Any form of cerebral palsy)
    8.        ‘दिव्यांग व्यक्ति’’ का तात्पर्य है कि किसी तरह की विकलांगता जो 40 प्रतिशत से कम न हो और जिसे चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

परीक्षा की संरचना

चयन परीक्षा की अवधि 2 घण्टे 11:30 पूर्वाह्न से 1:30 अपराह्न तक होगी और इसके तीन खण्ड केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 80 होगी और पूर्णांक 100 होगा।

परीक्षा का प्रकार प्रश्नों की संख्या अंक समयावधि
मानसिक योग्यता परीक्षा 40 50 60 मिनट
अंकगणित परीक्षा 20 25 30 मिनट
भाषा परीक्षा 20 25 30 मिनट
योग 80 100 2 घण्टे

प्रत्येक अभ्यर्थी को तीन खण्डों की एक ही परीक्षा पुस्तिका दी जायेगी। दिव्यांग विद्यार्थियों (भिन्न रूप से सक्षम विद्यार्थियों) को 40 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

राज्य का नाम / केन्द्रशासित प्रदेश भाषाएं
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह हिन्दी, अंग्रेजी,तमिल, उर्दू, बंगाली
आन्ध्र प्रदेश हिन्दी, अंग्रेजी, तेलगू, मराठी, उर्दू, उड़िया, कन्नड़
अरुणाचल प्रदेश अंग्रेजी, हिन्दी
आसाम अंग्रेजी, हिन्दी, असमिया, बोडो, गारो, बंगाली, मणिपुरी (बंगला लिपि), मणिपुरी (मैतेई मायेक)
बिहार अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू
चण्डीगढ़ अंग्रेजी, हिन्दी, पंजाबी
छत्तीसगढ़ अंग्रेजी, हिन्दी,
दिल्ली अंग्रेजी, हिन्दी
गोवा अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, कन्नड़
गुजरात अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, मराठी
हरियाणा अंग्रेजी, हिन्दी
हिमाचल प्रदेश अंग्रेजी, हिन्दी
जम्मू  और कश्मीर अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू
झारखण्ड अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, उड़िया
कर्नाटक हिन्दी, अंग्रेजी, कन्नड़, तेलगू, मराठी, उर्दू, मलयालम, तमिल
केरल हिन्दी, अंग्रेजी, मलयालम, तमिल, कन्नड़
लक्षद्वीप हिन्दी, अंग्रेजी, मलयालम
मध्य प्रदेश अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, मराठी, गुजराती
महाराष्ट्र अंग्रेजी, हिन्दी, कन्नड़, मराठी, उर्दू, तेलगू, गुजराती,बंगाली
मणिपुर अंग्रेजी, हिन्दी, मणिपुरी (मैतेई मायेक)
मेघालय अंग्रेजी, हिन्दी, खासी, गारो, बंगाली, असमिया
मिजोरम अंग्रेजी, हिन्दी, मिजो
नागालैण्ड अंग्रेजी, हिन्दी,
ओड़िशा अंग्रेजी, हिन्दी, तेलगू, उड़िया, उर्दू
पुद्दूचेरी अंग्रेजी, तमिल, तेलगू, मलयालम, हिन्दी
पंजाब अंग्रेजी, हिन्दी, पंजाबी
राजस्थान अंग्रेजी, हिन्दी
सिक्किम अंग्रेजी, हिन्दी, नेपाली
तेलंगाना हिन्दी, अंग्रेजी, तेलगू, कन्नड़, मराठी, उर्दू
त्रिपुरा अंग्रेजी, हिन्दी, बंगाली
यू.टी. लद्दाख अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू
यू.टी. दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, मराठी
उत्तर प्रदेश अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू
उत्तराखण्ड अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू
पश्चिम बंगाल अंग्रेजी, हिन्दी, बंगाली, नेपाली, उर्दू

नोटः-अभ्यर्थी को परीक्षा में उसी भाषा की परीक्षा पुस्तिका दी जाएगी जिस भाषा का उल्लेख उसके द्वारा आवेदन पत्र में किया गया है।

ज.न.वि. में ज.न.वि.च. परीक्षा के आयोजन की तिथि
दिनांक अन्तर्गत जनपि 
 29.04.2023  649
30.04.2022 650
 11.08.2021  646
11.01.2020 561
07.11.2020 75
 06.04.2019 634
21.04.2018 623

जवाहर नवोदय विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं के उत्तम उपयोग के लिए कक्षा-9 में खाली सीटें पार्श्व (लेटरल) प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भरी जाती हैं। वर्ष 20२३- २४ के दौरान, कक्षा-9 में प्रवेश हेतु 482 जवाहर नवोदय विद्यालयों में पार्श्व प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया।

1. पात्रता शर्तें

चयन परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  • • केवल वे अभ्यर्थी जो उस जिले के वास्तविक निवासी हैं और शैक्षणिक सत्र 2022-23 के दौरान उसी जिले के किसी सरकारी/सरकारी संस्थान तथा मान्यता प्राप्त स्कूल जहां जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित है और जहां प्रवेश मांगा गया है, में आठवीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, पात्र हैं।
  • • प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थी की आयु प्रवेश के उस वर्ष की मई की एक तारीख को जिस वर्ष के लिए चयन परीक्षा आयोजित की जा रही है, 13-15 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह शर्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों सहित सभी वर्गों के उम्मीदवारों पर लागू होगी।
  • • परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी/हिंदी भाषा होगी।

 

2. कक्षा-IX के लिए परीक्षा का संघटन

प्रवेश परीक्षा में निम्नलिखित विषयों में कक्षा-8 के स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं।

क्रम संख्या विषय कुल अंक
1. अंग्रेजी 15
2. हिन्दी 15
3. गणित 35
4. विज्ञान 35
कुल अंक 100

यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, जिसकी समयावधि बिना किसी विराम के 2.5 घंटे होती है।

3. कक्षा-IX में प्रवेश हेतु ज.न.वि. चयन परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र

अधिकाशतः कक्षा-9 में प्रवेश हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्र संबंधित जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय होता है।

4. आरक्षण

अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में मौजूदा रिक्त सीटें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित हैं। ओबीसी छात्रों के लिए आरक्षण समय-समय पर लागू केंद्रीय सूची के अनुसार लागू किया जाएगा। केंद्रीय सूची में शामिल नहीं किए गए ओबीसी उम्मीदवारों को सामान्य उम्मीदवार के रूप में आवेदन करना चाहिए। अधिसूचना में उल्लिखित अस्थायी रिक्ति स्थिति का उल्लेख किया जाता है।

कक्षा 11 में पार्श्व प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 2023

अधिसूचना

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में जनवि में संभावित उपलब्ध होने वाले रिक्त स्थानों के सापेक्ष कक्षा-11 में प्रवेश के लिए पात्र विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं । चयन परीक्षा के आधार पर प्रवेश किया जाएगा। चयन परीक्षा एनवीएस नीति के अनुसार एक बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित की जाएगी।

आवेदन करने की पात्रता

  • उम्मीदवार की जन्मतिथि 01 जून 2006 से 31 जुलाई 2008 (दोनों दिवस सम्मिलित) के बीच होनी चाहिए। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित सभी वर्ग के उम्मीदवारों पर लागू है। जिन उम्मीदवारों ने सत्र 2022-23 से पहले दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की है, पात्र नहीं है।
  • उम्मीदवारों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023 सत्र)/ 2022 (जनवरी से दिसम्बर 2022 सत्र) के दौरान जिला, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय अवस्थित है, के सरकारी/सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल (सीबीएसई या किसी अन्य राज्य शिक्षा बोर्ड / अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सम्बद्ध) से दसवीं कक्षा का अध्ययन किया होना चाहिए।
  • केवल भारतीय नागरिक, जिन्होने भारत में दसवीं कक्षा में अध्ययन किया है, आवेदन करने के लिए पात्र हैं

परीक्षा की सरंचना

चयन परीक्षा प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक ढाई घण्टे अवधि की होगी और इसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के साथ पांच खण्ड होगें । 100 अंको के लिए कुल 100 प्रश्न हैं ।

विषय प्रश्नों की संख्या अंक अनुमानित समय
मानसिक क्षमता   20 20 30 मिनट
अंग्रेजी 20 20 30 मिनट
विज्ञान 20 20 30 मिनट
सामाजिक विज्ञान 20 20 30 मिनट
गणित 20 20 30 मिनट
कुल 100 100 2 घण्टे 30 मिनट

प्रत्येक उम्मीदवार को सभी पांच खण्डों वाली एक एकल परीक्षा पुस्तिका दी जाएगी । सरकारी मानदंडों के अनुसार दिव्यांग छात्रों (भिन्न रूप से सक्षम) को 50 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा ।