सीपीएफ योजना
Thur Dec 7 2017 , 13:28:16

नवोदय विद्यालय समिति

Navodaya Vidyalaya Samiti

( An Autonomous Body Under Ministry of Education ) Government Of India

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक, 20.12.1991

नवोदय विद्यालय समिति के नियम 24 (5) के द्वारा प्रद्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न.वि.स. की कार्यकारिणी समिति निम्नलिखित नियम बनाती है:-

1.संक्षिप्त नाम:-

  1. इन नियमों का नाम ‘नवोदय विद्यालय समिति अंशदायी भविष्य निधि’ नियम, 1988 है।
  2. ये नियम 01 अप्रैल, 1988 से प्रवृत्त होंगे। .

2.परिभाषाएं:-  

इन नियमों में अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो –

  1. ‘समिति’ से अभिप्रेत है, नवोदय विद्यालय समिति।
  2. ‘लेखा अधिकारी’ से अभिप्रेत है ऐसा अधिकारी जिसे अंशदाता का भविष्य निधि लेखा रखने का कार्य समिति द्वारा सौंपा है।
  3. ‘कर्मचारी’ से अभिप्रेत है, समिति का नियमित कर्मचारी।
  4. ‘सक्षम प्राधिकारी’ से अभिप्रेत है, इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्राधिकारी।
  5. ‘निधि’ से अभिप्रेत है, नवोदय विद्यालय समिति अंशदायी भविष्य निधि.

इन नियमों में प्रयुक्त अन्य पद/परिभाषा उसी रूप में प्रयुक्त किए जाएंगे, जैसा कि अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 में प्रयुक्त किए गए हैं।

3. समति आवश्यक परिवर्तनों सहित समय-समय पर यथा संशोधित अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 का तब तक करेगी तब तक कि इन नियमों में अन्यथा निर्धारित नहीं किया जाता है।  

4.निधि का गठन

  1. निधि रुपयों में किसी राष्ट्रीकृत बैंक में रखी जाएगी।
  2. इन नियमों के अधीन प्राप्त राशि को समिति के लेखा, नामतः ‘नवोदय विद्यालय समिति अंशदायी भविष्य निधि’ में क्रेडिट किया जाएगा।
  3. यह निधि समिति के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा शासित होगी और संयुक्त रूप से किसी भी दो अधिकारियों द्वारा संचालित की जाएगी।
    1. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति
    2. आंतरिक वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी
    3. उपायुक्त (वित्त)
    4. संयुक्त आयुक्त (प्रशा.)
    5. उपायुक्त (प्रशा.)

5.निवेश

  1. वह धन जो समय-समय पर इस निधि में जमा होता है और तत्काल भुगतान करने हेतु यदि इसकी आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे धन का निवेश मान्यता प्राप्त भविष्य निधि के संबंध में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित यथा संशोधित अधिसूचना सं. 2(1)-पीडी/86 दिनांक 17.03.86 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
  2. सभी निवेश नवोदय विद्यालय समिति अंशदायी भविष्य निधि लेखा के नाम पर किए जाएंगे। ऐसे निवेश की सभी खरीद, बिक्री या परिवर्तन आयुक्त (न.वि.स.) के प्राधिकार के अनुसार प्रभावी होंगे और सुरक्षित रखने हेतु निवेश करने, इसकी बिक्री करने या इसमें परिवर्तन करने के सभी अनुबंध, हस्तांतरण कार्य या अन्य दस्तावेज आंतरिक वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा निष्पादित किए जाएंगे।

6.ब्याज

  1. समिति अंशदायी भविष्य निधि में किसी अंशदाता के नाम जमा राशि पर उसके खाते में ब्याज ऐसी दर पर जमा करेगी, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।
  2. यदि निवेश से अर्जित राजस्व, अंशदाताओं को देय ब्याज से कम अर्जित होता है, तो समिति के कामकाज हेतु भारत सरकार द्वारा दी गई अनुदान सहायता में से आवश्यक राशि इस निधि में जोड़ेगी। दूसरी ओर यदि अर्जित राजस्व, ब्याज देयता से अधिक है तो वह निधि राजस्व प्राप्ति का हिस्सा बन जाएगी।

7.पात्रता शर्तें

  1. ये नियम दिनांक 01 अप्रैल, 1988 को या उसके पश्चात, परन्तु नई पेंशन योजना (एनपीएस) लागू होने की तिथि अर्थात् 01 अप्रैल, 2009 से पहले समिति की नामावली पर उपलब्ध सभी नियमित कर्मचारियों पर लागू होंगे।
  2. समिति के सभी नियमित कर्मचारियों के लिए इस निधि में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार अंशदान करना अनिवार्य होगा, जिसकी कटौती मासिक वेतन से देय होगी।

8.समिति द्वारा अंशदान

समिति प्रत्येक वर्ष, 31 मार्च को अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के प्रावधनों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार प्रत्येक सदस्य के खाते में अंशदान करेगी। अंशदान की वर्तमान दर वर्ष की 31 मार्च तक जारी परिलब्धियों का 10% है।

9. इन नियमों में जिन मामलों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया हैं, उनके संबंध में आवश्यक परिवर्तन सहित अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत) 1962 के प्रावधान समिति के प्रत्येक उस कर्मचारी पर लागू होंगे, जिसे नवोदय विद्यालय समिति अंशदायी भविष्य निधि नियमों का लाभार्थी स्वीकार किया गया है। ऐसे मामलों में, समिति भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का भी पालन करेगी।

10. निधि से अग्रिम और निकासी की मंजूरी के लिए उचित सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार होंगे: -

क. अग्रिम

अग्रिम
1 प्राचार्य प्राचार्य को छोड़कर उनके अधिनस्थ विद्यालय के सभी कर्मचारी
2 क्षेत्रीय उपायुक्त संभाग के विद्यालयों के प्राचार्य तथा क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारी (उपायकुत को छोड़कर)।
3 उपायुक्त (प्रशा.) सहायक आयुक्तों सहित मुख्यालय के सभी कर्मचारी
4 आयुक्त (न.वि.स.) मुख्यालय में कार्यरत उपायुक्त एवं उनसे उच्च अधिकारीगण और अग्रिम के सभी मामले एवं वे सभी मामले जिनमें सीपीएफ नियमों में छूट अपेक्षित हैं।.

ख. निकासी

निकासी
1 आंतरिक वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी अंतिम निकासी/अधिवर्षिता, सेवानिवृत्ति या पदत्याग पर भुगतान
2 आयुक्त (न.वि.स.) नवोदय विद्यालय समिति के सभी कर्मचारियों के लिए, चाहे सीपीएफ नियमों में छूट देने अपेक्षित है या नहीं।

11.लेखा/लेखापरीक्षा

इस निधि के खाते समिति मुख्यालय में बनाए जाएंगे। वहां तैयार वार्षिक प्राप्तियां एवं भुगतान तथा तुलन पत्रक समिति के सामान्य निधि वार्षिक खातों का हिस्सा बनेंगी और समिति के 'लेखा परीक्षकों' द्वारा उनकी लेखापरीक्षा करवाई जाएगी।

12.संशोधन

इन नियमों में संशोधन वित्त मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के परामर्श के पश्चात समिति की वित्त समिति की सिफारिश पर तथा समिति की कार्यकारिणी समिति की मंजूरी से किया जा सकता है।

13.व्याख्या

इन नियमों की व्याख्या / छूट की शक्ति आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति में निहित होगी, परन्तु नीति परिवर्तन से जुड़ी किसी भी छूट को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग / वित्त मंत्रालय के परामर्श के पश्चात किया जाएगा।